हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना | Deen Dayal Jan Awas Yojana, Online Application
हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब नागरिकों के लिए और उन परिवारों कै लिए जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। एक योजना शुरू की हैं। इस योजना का नाम हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना है। हरियाणा सरकार दीनदयाल जन आवास योजना का संचालन वर्ष 2016 से ही कर रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीब और बेघर लोगों को बहुत ही कम कीमत पर रहने के लिए घर देती है। आज के इस लेख में हमने निचे Haryana deen dayal jan awas yojana के बारे में विस्तार से जानकारी दी है।
हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना क्या है ?
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी। दीनदयाल जन आवास योजना (DDJAY) में 5 से 15 एकड़ जमीन पर सरकार घर का निर्माण करवाती है और फिर इनमें गरीब और बेघर लोगों को रहने के लिए दिया जाता है। सरकार इन लोगों से बहुत ही कम किराया लेती है। इसके लोगों को रहने के लिए अपना घर मिल जाता है और सरकार की भी कमाई होती रहती हैं। दीनदयाल योजना का लाभ केवल वे लोग ही ले सकते हैं जिनके पास रहने के लिए स्वयं का घर नहीं है। बेघर लोगों को इस योजना से बहुत मदद मिल रही हैं।
हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना का उद्देश्य
Haryana deen dayal jan awas yojana शुरू करने के पिछे सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य में अब भी ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार है जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है और वे अपना घर बनाने के लिए भी सक्षम नहीं है। ऐसे परिवारों को सरकार दीनदयाल योजना के तहत कम कीमत पर रहने के लिए घर देगी। घर में रहने वाले परिवारों को समय समय पर किराया देना होता है। इस योजना से राज्य के बहुत सारे परिवार लाभान्वित होंगे और लोगों को रहने के लिए आवास मिल जाएगा।
Haryana Deen Dayal jan awas yojna Highlights
योजना का नाम | दीनदयाल जन आवास योजना |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | हरियाणा के निवासी |
Website | https://tcpharyana.gov.in/ |
उद्देश्य | लोगों को रहने के लिए घर मुहैया करवाना |
Deen dayal jan awas yojana policy
हरियाणा सरकार ने दीनदयाल जन आवास योजना (DDJAY) की पॉलिसी में कुछ बदलाव किए जो निम्नानुसार हैं।
एरिया फ्रीज प्रावधान हटाया गया – हरियाणा सरकार ने अब इस योजना के अंतर्गत फ्रीज किया जाने वाले 50 % एरिया का प्रावधान हटा दिया हैं। इससे पहले सरकार 50 % एरिया को बिक्री करने से फ्रीज कर देती थी। इस प्रावधान के हट जाने अब अधिक लोगों को दीनदयाल जन आवास योजना का लाभ मिल सकेगा।
बैंक गारंटी बिक्री योग्य एरिया मार्टगेज का प्रावधान – दीनदयाल जन आवास योजना में आवास निर्माणपूरा होने के बाद किसी भी प्रकार की ग़लती होने पर सुरक्षा के लिए कॉलोनी नाइजर, IDW and EDC के लिए जरूरी बैंक गारंटी के खिलाफ 10% बिक्री योग्य एरिया को मार्टगेज करना जरूरी है।
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Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojna के लिए पात्रता
दीनदयाल जन आवास योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कुछ पात्रता शर्तें और नियम निर्धारित किए गए हैं जो निचे दिए गए हैं –
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आप हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी होना चाहिए।
- दीनदयाल जन आवास के लिए आवेदन हरियाणा राज्य का बोनाफाइड हो।
- योजना के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार के करदाता नहीं होने चाहिए।
- दीनदयाल योजना का लाभ केवल वे ही लोग ले सकते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है।
- यदि आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी करता है तो आप इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं।
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Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana benefits
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू कि गयी दीनदयाल जन आवास योजना में निम्नलिखित लाभ मिलता हैं।
- इस योजना में हरियाणा के गरीब नागरिकों को कम कीमत पर घर उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- दीनदयाल जन आवास योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 के दौरान कि थी।
- जन आवास योजना का लाभ हरियाणा के बेघर लोग ले रहे हैं।
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार बिल्डरों के साथ मिलकर घर बनवाती हैं और इन घरों में गरीब परिवारों को रखा जाता है। - इस योजना के अंतर्गत बिल्डर जिस भी जगह बिल्डिंग बनाता है, वहां पर 10% जगह पर सरकार नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाती हैं।
हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्न दस्तावेज होने जरूरी है –
आधार कार्ड - पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- बैंक खाता पास बुक
- बोनाफाइड प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- Mobile नम्बर
- निवास प्रमाण पत्र
Haryana deen dayal jan awas yojana online registration Process (आवेदन प्रक्रिया)
यदि आप दीनदयाल जन आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस योजना के लिए आवेदन करना होगा जिसका प्रोसेस निचे दिया गया है।
- हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको
ऑफिशियल वेबसाइट को खोलना है। - अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- यहां से आपको दीनदयाल जन आवास योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है।
- यह आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसे सावधानीपूर्वक भरें।
- इस आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार कि गलती नहीं होनी चाहिए अन्यथा आपका आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।
- अब इस आवेदन पत्र के साथ ऊपर दिए गए जरूरी दस्तावेज भी अटेच कर दें।
इसके बाद इस आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी सम्बंधित कार्यालय में जमा करा दें।
Online Registration
इसके लिए आपको बताये गए पोर्टल पर विजिट कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा और अगला पेज खुलने पर अपना email id और phone number भरना होगा। फिर आपके पास एक OTP आएगा वो OTP भरे और register पर क्लिक करे। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जायेगा।
आप इसके बाद लॉगिन कर योजना के लिए ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
निष्कर्ष
दोस्तों इस आर्टिकल में हमने आपको हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में विस्तार से बताया है इसके साथ ही हमने बताया है कि Haryana Deen Dayal jan awas yojna में क्या लाभ मिलेगा, पात्रता क्या हैं, आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है और आवेदन प्रक्रिया क्या है। इसके साथ ही आपको इस योजना के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह लेख आपको पसंद आया है और मददगार लगा है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरुर शेयर करे इससे वह भी इस योजना के बारे में जानकारी ले पाएंगे।