मुख्यमंत्री व्यापारी बीमा योजना हरियाणा | Mukhyamantri Vyapari Beema Yojana

मुख्यमंत्री व्यापारी बीमा योजना | मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा | मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा |Mukhyamantri Vyapari Beema Yojana haryana | Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema | Mukhyamantri Vyapari Samuhik Niji Durghatna Beema Yojana 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा राज्य में पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी बीमा योजना शुरू की हैं  जिन्हे मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का नाम दिया गया है। ये योजनाए 11 सितम्बर 2019 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा लॉच की गयी है।

दोनों योजनाओ की ख़ास बात ये है की दोनों योजनाओ के लिए  बीमा राशी के  38 करोड़ रुपये के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ,मतलब ये की इस योजना में छोटे और मध्यम व्यापारियों को बीमा के लिए राशि नहीं देनी है यह योजना उन्हें बिना बीमा राशि के बीमा प्रदान करती है। राज्य में लगभग 3,13,112 पंजीकृत फर्म हैं  जिनमें पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 3,86,669 है। ये सभी व्यापारी इस हरियाणा राज्य की  बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा 

  • Mukhyamantri Vyapari Samuhik Niji Durghatna Beema Yojana योजना के तहत हरियाणा सरकार 5 लाख रुपये का बीमा कवर पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों को प्रदान करेगी।
  • 38 करोड़ रुपये के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को किया जा चूका है(दोनों योजनाओ के लिए )।
  • हरियाणा माल और सेवा कर (HGST) अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत सभी व्यापारियों को इन योजनाओं के तहत बीमा प्रदान किया जायेगा।
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  • 3.75 लाख पंजीकृत व्यापारी Mukhyamantri Vyapari Samuhik Niji Durghatna Beema Yojana योजना के अंतर्गत लाभवन्ति होंगे।
  • दुर्घटना में मृत्यु, स्थायी रूप से विकलांगता और दो शरीर के अंगों या आंखों या एक अंग या एक आंख को नुकसान के मामले में बीमा का लाभ स्वीकार्य होगा।

 मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 

  • Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema yojana के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों को उनके टर्नओवर के आधार पर 5 लाख से 25 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान किया जायेगा।
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  • यह योजना आग, चोरी, बाढ़ और भूकंप के कारण उनके स्टॉक , फर्नीचर और अन्य सामानों को नुकसान की भरपाई करेगी।
  • Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema योजना के तहत लगभग 3.13 लाख पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारी लाभान्वित होंगे

 व्यापारी क्षतिपूर्ति  बीमा कवर और कारोबार सीमा

  • 20  लाख रुपये तक वार्षिक कारोबार होने पर 5  लाख रुपये तक का बीमा कवरेज। 
  • 20 लाख से 50 लाख रुपये  तक वार्षिक कारोबार होने पर 10  लाख रुपये तक का बीमा कवरेज।
  • 50  लाख से 1 करोड़ रुपये  तक वार्षिक कारोबार होने पर 15  लाख रुपये तक का बीमा कवरेज।
  • 1 करोड़  से 1.5  करोड़ रुपये  तक वार्षिक कारोबार होने पर 20  लाख रुपये तक का बीमा कवरेज।
  • 1.5  करोड़ रुपये से ऊपर तक वार्षिक कारोबार होने पर 25  लाख रुपये तक का बीमा कवरेज।

लाभार्थियों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया कीअब तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई हैं  इसकी सरकार ने घोषणा की है की व्यापारियों की सूची यूनाइटिड इंडिया इंशोयरेंस कम्पनी को ऑनलाइन ट्रांसफरकर दी गई है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने ऐसी योजना लागू की है।

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