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उत्तराखंड पेंशन योजना
उत्तराखंड सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के कल्याण के लिए काफी योजनाए चलायी जा रही है जिसमें से वृद्धावस्था पेंशन,दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना प्रमुख है। ये सरकारी योजनाए प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत निराश्रित वृद्धजनों , दिव्यांगो और विधवा को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन प्रदान करती है। आइये जानते है पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए नियम व आवेदन करने का तरीका
वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old age Pension) लेने के लिए नियम व लाभ
- आवेदनकर्ता बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उनकी मसिक आय रु.4000/- से अधिक ना हो।
- लाभ लेने वाले की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो ऐसे आवेदनकर्ता को पेंशन से वंचित नही किया जायेगा।
old age pension Uttarakhand आवेदककर्ता के पास उत्तराखंड निवासी का प्रमाण पत्र व बैंक अकाउंट हो। - वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनर को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है।
दिव्यांग पेंशन योजना लेने के लिए नियम व लाभ
ऐसे व्यक्तियों जिनका जीवन जीने लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का कोई परिश्रम करने में समर्थ है, जिससे उनका भरण पोषण हो सके, इस उद्देष्य से सरकार ने दिव्यांग पेंशन के नाम से दिव्यांगो के लिए पेंशन योजना शुरू की है ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके।
- इस सरकारी योजना में निराश्रित दिव्यांग पेंशन पाने के पात्र व्यक्तियों में से ही बी०पी०एल० चयनित परिवारों के 80 प्रतिशत दिव्यांगता अथवा बहुदिव्यांगता वाले दिव्यांग जन इस योजना का लाभ ले सकते है।
- 0-18 वर्ष तक की आयु से दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को रुपये 700/- मासिक भत्ता दिया जाता है।
- कुष्ठ रोग से मुक्त दिव्यांगों को 1200 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है।
- दिव्यांग भरण पोषण अनुदान 1000 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है ।
- आवेदक के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिये
- viklang pension uttarakhand में आवेदककर्ता के पास उत्तराखंड निवासी का प्रमाण पत्र व बैंक अकाउंट हो।
विधवा पेंशन योजना लेने के लिए व लाभ
- इस योजना में विधवा महिला जो बी० पी०एल० चयनित परिवारों से है और जिनकी उम्र 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है वे विधवा महिलाये इस योजना में आवेदन कर सकती है।
- विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह 1000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है इस सरकारी योजना में राज्य सरकार 700 रुपये तथा 300 रुपये केन्द्र सरकार प्रदान करती है।
- vidhwa pension uttarakhand आवेदककर्ता के पास उत्तराखंड निवासी का प्रमाण पत्र व बैंक अकाउंट हो।
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उत्तराखंड पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे।
Online Application
- वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना में ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीको से आवेदन कर सकते है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर विजिट करे।
- साइट आपको कुछ नीचे दिए गए चित्र के जैसी दिखाई देगी।
- वहा आप “आवेदन करे और स्थिति जाने”पर क्लिक करे और नया ऑनलाइन आवेदन पेज पर जाये ।
- फिर एक नया पेज ओपन होगा वहाँ जिस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते है उस पेंशन योजना पर क्लिक करे ( आपको वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना में किसी एक का चयन करना होगा )।
- सारी जानकारी भर कर submit करे और कुछ दिनों बाद आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक करे।
- आवेदन स्वीकार होने के बाद पेंशन की राशि आपके दिये हुए अकाउंट में आने लगेगी
Offline Application
- आप आप्लिकेशन या आवेदन ऑफलाइन भी कर सकते है। वेबसाइट पर विजिट करे और योजना अनुसार फॉर्म डाउनलोड करे।
- आवेदन करे और स्थिति जाने पर क्लिक करके आप ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
- फॉर्म में मांगी गयी सारी जानकारी भर दे और भरने के बाद उस पर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VDO) से हस्ताक्षर करवाने होंगे ।
- सभी जरूरी दस्तावेज लगाकर फार्म समाज कल्याण विभाग में जमा करवा दे। कुछ दिनों बाद स्थिति जानने के लिए अधिकारी से मिले।
- हम आपको बता दे की सभी योजनाओ में भुगतान लाभार्थी के नाम से खोले गये बैंक/पोस्ट आफिस खाते के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
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Frequently Asked question in Pension yojana Uttarakhand
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट का एड्रेस आर्टिकल में दिया गया है।
इस योजना में अन्तर्गत पेंशनर को 1000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन बुजुर्गो को प्रदान की जाती है।
हाँ, इस योजना में आवेदन ऑफलाइन भी किये जा सकते है। योजना का फार्म डाउनलोड कर के आपको फार्म भर कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VDO) के हस्ताक्षर के बाद समाज कल्याण ऑफिस में जमा करवाना होगा।
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