उत्तराखंड किसान पेंशन योजना | Kisan Pension yojana Uttarakhand | किसान पेंशन योजना आवेदन | Kisan Pension yojana online and offline application process
किसान पेंशन योजना उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश से किसानों के लगातार आर्थिक हालातों देखते हुए और उनके पलायन को रोकने के लिए पेंशन योजना (KPY) शुरू की है जिसे किसान पेंशन योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये योजना भी उत्तराखंड की अन्य पेंशन योजनाए जैसे वृद्धावस्था पेंशन,दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना के जैसी है जो उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जाती है।
किसान पेंशन योजना लेने के लिए नियम व लाभ
- उत्तराखंड राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु एवं जिनके पास 02 हेक्टेयर भूमि है ओर वो सिर्फ स्वयं की भूमि में खेती करते होें तथा किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त न करते हो इस योजना का लाभ ले सकते है।
- किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के किसानों को समाज कल्याण विभाग द्वारा 1000 रुपये मासिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना |
- किसान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 02 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को अपनी भूमि के सम्बन्घ में रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा
- ऐसे किसान जो वर्तमान में स्वयं की भूमि में खेती कर रहे हों और पेंशन में आवेदन लेने के बाद खेती करने का कार्य बन्द बंद कर दिया है वे किसान उसी दिन से इस योजना के अन्तर्गत दी जा रही पेंशन की सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगे ।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना दस्तावेज सूचि
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड
- बैंक खाते की पासबुक
- जमीन का शपथ पत्र होना चाहिए।
Uttarakhand Kissan Pension Yojana apply
इस योजना में आवेदन के लिए आप वृद्धावस्था पेंशन,दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना, उत्तराखंड सरकार वाला आर्टिकल पढ़ सकते है क्योकि योजना उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही है ।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए अधिकारी वेबसाइट पर विजिट करे और आवेदन करे पर क्लिक करें। वहाँ वृद्धा पेंशन योजना पर क्लिक कर योजना का फार्म भरे। आवेदन कर्माक नोट करे और कुछ दिन बाद स्टेटस चेक करे।
आप योजना में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है उसके लिए फार्म वेबसाइट से डाउन लोड कर फार्म को भर कर सभी दस्तावेज के साथ समाज कल्याण विभाग में जमा करवा दे।
उत्तराखंड समाज कल्याण वेबसाइट द्वारा बताये आकड़े के अनुसार अभी तक लगभग 720000 किसान इस योजना का लाभ ले रहे है और 2019-20 के लिए लगभग 640 करोड़ आवंटित किये है।
Uttarakhand Pension Yojana Link