उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन | UP Viklang Pension Yojana | UP Viklang pension apply online form 2020
उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार राज्य के बुजुर्ग नागरिको, विधवाओं और विकलांग निवासियों को विकास जन पेंशन प्रदान करती है। विकलांगता पेंशन (या विकलांगता पेंशन) उत्तर प्रदेश में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के लाखों लोगों को बुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए चलायी जा रही है। ऐसे विकलांग नागरिक जो किसी प्रकार का कोई परिश्रम करने में समर्थ है और जिनके पास ना ही जीविका का कोई साधन है ऐसे में UP government विकलांग लोगो को उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान कर उन्हें कुछ वित्तीय सहायता देने का काम करती है।
UP Viklang pension yojana
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुवात प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा प्रदेश के विकलांग नागरिको को लाभ पहुंचाने के लिए की है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग नागरिको को गुजर बसर करने के लिए 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। UP Vikland Pension Yojana उन विकलांग नागरिको के लिए है जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। सरकार का विकलांग लोगो को ये सहयोग उन्हें उनकी आजीविका में सहयोग करेगा। हम इस लेख में आपको बतायेगे की कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते है और इसके लिए क्या दस्तावेज आपके लगेंगे और योजना के लाभ क्या क्या है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- दिव्यांगजन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- उसके पास विकलांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड (UDID ard) पर प्रमाणित 40% बेंचमार्क विकलांगता होनी चाहिए
- विकलांग नागरिक उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो और उसके पास address proof भी हो।
- दिव्यांगजन को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो।
- उसके परिवार की कुल वार्षिक आय 46,080 रुपये (ग्रामीण क्षेत्रों में) रु और 56,460 रुपये (शहरी क्षेत्रों में) से अधिक ना हो। आय प्रमाण पत्र जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
- बुढ़ापा पेंशन ,विधवा पेंशन आदि के तहत लाभ लेने वाले नागरिक UP Viklang Pension yojana का लाभ नहीं ले सकते
विकलांग पेंशन योजना के मुख्य बिंदु – UP Viklang Pension Yojana highlights
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में रहने वाले नागरिको के लिए है जो विकलांग है और गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे है।
- 40 प्रतिशत विकलांग वयक्ति इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते है
- इस योजना के अंतर्गत अनुदान राशि 500 रुपये महीना है जो बैंक खाते में सीधे प्रदान की जा है। आवेदन कर्त्ता के पास बैंक में जमा खाता होना आवयश्क है और बैंक खाता आधार कार्ड के साथ लिंक हो।
- UP Viklang Pension योजना के अन्तगर्त आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग निर्धारित की गयी है
- Viklang Pension Uttar Paresh Yojana का लाभ सरकार की official website पर online apply कर के लिया जा सकता है।
- विकलांगता फॉर्म भरने और सरकारी अधिकारी की मंजूरी के बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा
Key Point | |
Name of the Scheme | Viklang Pension Scheme |
Run by | Samaj Kalyan Vibhag,Uttar Pardesh |
Helpline Number | 18004190001 |
State | Uttar Pardesh |
Official Website | http://sspy-up.gov.in/ |
UP Viklang Pension Yojana 2020 Apply
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन बिल्कुल ही सरल और आसान रखा गया है ताकि किसी भी विकलांग नागरिक को कोई समस्या ना हो। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किये जा सकते है। इस योजना में आवेदन समाज कल्याण विभाग की पेंशन वेबसाइट से किया जा सकता है इस वेबसाइट के जरिये विकलांग ,बुजुर्ग व विधवा नागरिक पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते है। इस वेबसाइट से एप्लीकेशन की स्तिथि और सूचि में अपना नाम भी चेक किया जा सकता है। वेबसाइट पर पेंशनरो की सूचि जिलावार उपलब्ध है। UP Viklang Pension yojana में आवेदन के लिए ऑफलाइन फॉर्म भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत बेंचमार्क विकलांगता जरुरी है
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज़
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
विकलांग पेंशन में आवेदन कैसे करे – How to apply in UP pension Scheme
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीको से किया जा सकता है
Viklang Pension UP 2020 ऑनलाइन आवेदन
पहला चरण – UP Viklang Pension yojana में ऑनलाइन आवेदन के लिए बताई गयी वेबसाइट पर विजिट करे। वेबसाइट ओपन होने पर साइट का होम पेज ओपन होगा जो नीचे दिए पेज जैसा होगा।
दूसरा चरण – इसके बाद Divyang pension पर क्लिक करे और फिर एक नया पेज ओपन होगा जहाँ आपको दिव्यांग पेंशन आवेदन का प्रारूप ,ऑनलाइन आवेदन करें,आवेदन की स्थिति आदि दिखाई देगी।
तीसरा चरण – Divyang pension में अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करे। क्लिक करने पर next page ओपन होगा। जो नीचे दिए गए पेज जैसा होगा। अब new entry form पर क्लिक करे।
चौथा चरण – एक नया फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। ये UP Viklang Pension Yojana में आवेदन के लिए online एप्लीकेशन फॉर्म है जो आवेदन के लिए भरना जरुरी है।
पॉचवा चरण – Viklang Pension uttar Pardesh online Application Form भरने से पहले जरुरी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी /Scan document तैयार रखे। सभी दस्तावेज के लिए document का size निर्धारित किया गया है। वेबसाइट पर दिया गया User Manual धयान पूर्वक पढ़ ले। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है।
छटा चरण – आप्लिकेशन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी भरे जैसे नाम ,पता ,आय ,बैंक डिटेल ,विकलांगता का प्रकार आदि। ये सब डाटा एंटर करने पर मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करे और save button पर क्लिक करे।
सातवां चरण – फिर एडिट बटन पर क्लिक कर सबमिट का बटन प्रेस करे और सबमिट बटन प्रेस करने से पहले सभी विवरण देखें और अंत में अपना आवेदन जमा करे।
ऑफलाइन आवेदन
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में विजिट और योजना के आवदेन फार्म के लिए अधिकारी से संपर्क करे (योजना का फार्म आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते है)
- फार्म को भर कर दस्तावेज के साथ ऑफिस में जमा कराये। जमा करने पर पावती जरूर ले।
- कुछ दिनों बाद कार्यालय से आवेदन की स्थिति जांचे।
यूपी विकलांग पेंशन योजना 2020 आवेदन की स्तिथि कैसे चेक करे।
UP Viklang Pension Yojana में किये गए आवेदन की स्तिथि online चेक करने के लिए बताई गयी वेबसाइट पर विजिट करे। होम पेज ओपन होने के बाद दिव्यांग पेंशन पर क्लिक करे।
फिर next page ओपन होने पर “आवेदन की स्थिति ( Check application status )” पर क्लिक करे।
नया पेज ओपन होने पर “आवेदन की स्थिति जानने हेतु ” पर क्लिक करे (इस से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का पासवर्ड “पासवर्ड बनाने हेतु पंजीकरण करें।” पर क्लिक कर के बना ले )
अब Application Registration Number व password enter करे फिर captch एंटर करके button पर क्लिक करे। आपके सामने योजना में एप्लीकेशन का स्टेटस ओपन हो जायेगा।
डिटेल जानकारी के लिए आप “आवेदन की स्थिति जानने हेतु दिशा निर्देश” डॉक्यूमेंट जो की वेबसाइट पर उपलब्ध है पढ़ सकते है।
मह्त्वपूर्ण जानकारी (Important Note)
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के मग्सद Uttar Pardesh के विकलांग लोगो को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना है। ताकि उनका जीवन सही से हो और वो एक सम्मान का जीवन जीये | भारत देश में कोरोना वायरस (COVID -19 ) महामारी का प्रकोप चल रहा है और भारत सरकार ने 50 दिन से भी अधिक का लॉक डाउन देश में किया हुआ है । इसी को देखते हुए वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत देश के विकलांग व्यक्तियों को सरकार की तरफ से अगले तीन महीने तक प्रतिमाह 1000 रूपये की धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये राशि लाभार्थी के बैंक खाते मे अगले तीन महीने के लिए दो किस्त (two installment ) में सीधे दी जाएगी।
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यूपी विकलांग पेंशन योजना में पूछे गए कुछ प्रश्न (Frequently Asked question)
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन online व offline दोनों तरीको से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए समाज कल्याण विभाग की सरकारी वेबसाइट पर विजिट करे।
अभी ये धनराशि 500 रुपये महीना है। समय समय पर सरकार इस राशि में बदलाव करती रहती है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर लेटेस्ट न्यूज़ पढ़े।
हाँ ,इस योजना में किसी सहायता के लिए विभाग केसमाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर: 18004190001 पर संपर्क कर सकते है।
कम से कम 40% बेंचमार्क विकलांगता वाला वयक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
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