Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY): प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

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ये आर्टिकल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana)  पर लिखा गया है। भारत में जहाँ हर तीसरी महिला कुपोषित है और हर दूसरी महिला क्षीणरक्त (एनीमिक) है। ऐसे में एक अल्पपोषित माँ लगभग एक कमज़ोर या कम वजन के बच्चे को जन्म देता है। जब खराब पोषण गर्भाशय में शुरू होता है  तो यह पूरे जीवन चक्र में फैल जाता है।

आर्थिक और सामाजिक संकट के कारण कई महिलाएं अपनी गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक अपने परिवार के लिए जीवन यापन करने के लिए काम करना जारी रखती हैं। इसके अलावा, वे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद काम करना शुरू कर देते हैं, भले ही उनके शरीर इसे अनुमति न दें। ये काम एक ओर जहा उनके शरीर को पूरी तरह से ठीक होने से रोकना वही पहले छह महीने तक उनके युवा शिशु को विशेष रूप से स्तनपान कराने की क्षमता को भी बाधित करता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

मातृत्व लाभ कार्यक्रम देश के सभी जिलों में 1 -1 -2017 से लागू किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार द्वारा शुरू कि गयी  एक मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत रुपये का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। यह प्रोत्साहन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं प्रदान किया जाता है । PMMVY में ऐसी महिलाओ को 5000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।  यह राशि गर्भवती महिला और परिवार के पहले बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य लिए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए  प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है।

  • नकद प्रोत्साहन महिलाओ को उनकी मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए दिया जाता है ताकि महिला बच्चे की डिलीवरी के पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके।

 

  • Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana से सरकार का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है।

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana का लाभ कौन सी महिलाये ले सकती है।

  • PW&LM ,केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा चलायी गयी किसी योजना या किसी भी अन्य कानून के तहत समान लाभ ले रही महिलाओ को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इस योजना में लाभ ले सकती है।
  • सभी पात्र गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ जिनकी पहली संतान परिवार में 01.01.2017 को या उसके बाद हुई है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ

  • PMMVY में गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताओ को 5000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  • यह सहायता  राशि महिलाओ को तीन किस्तों में प्रदान की जाती है।

1000 / – रु की पहली किस्त आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या स्वास्थ्य केंद्र  पर गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण के समय

2000 रुपये की दूसरी किश्त गर्भावस्था के छह महीने के बाद या कम से कम एक बार प्रसव-पूर्व जांच (ANC) होने पर

2000 रुपये की तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद और बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस – बी आदि के टीककरण के समय

  • महिला के लिए उनकी अंतिम मासिक धर्म (LMP) तारीख को ध्यान में रख कर इस योजना में लाभ लेने के लिए शामिल किया जायेगा या  जैसा की गर्भवती महिलाओं के MCP(Mother & Child Protection card ) कार्ड में बताया गया है।
  • जननी सुरक्षा योजना( Janani Suraksha Yojana (JSY)) के तहत भी मिलने वाली  प्रोत्साहन भी बच्चे के जन्म के बाद प्रदान की जाती है और इस तरह से कुल 6000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है।
  • PMMVY से महिलाये गर्भावस्ता के समय आर्थिक रूप किसी पर निर्भर नहीं होगी और बच्चे के जन्म के बाद भी अपना और बच्चे का सही से ध्यान रख सकेगी।

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana के लिए जरुरी दस्तावेज

  • माता-पिता आधार कार्ड
  • बैंक खाता नंबर जो की आधार कार्ड से लिंक हो
  • MCP कार्ड ( आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जॉब कार्ड )
  • योजना का फार्म

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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवेदन

PMMVY में लाभ लेने के लिए आवेदन ऑफलाइन व् ऑनलाइन(Site-pmmvy.cas.nic.in) दोनों तरीको से किया जा सकता है। लेकिन दोनों ही तरीको से लाभ लेने के लिए लाभार्थी  को अपने अंतिम मासिक धर्म (LMP ) की तारीख से 150  दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। MCP कार्ड में पंजीकृत LMP तारीख को ही योजना के तहत गर्भावस्था की तारीख के रूप में माना जाएगा

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana ऑफलाइन आवेदन

पहला चरण – वह पात्र महिलाएं जो PMMVY के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहती हैं  उन्हें योजना के लिए आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुविधा सेंटर  में पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के लिए आवेदन फॉर्म 1 ए सभी दस्तावेज के साथ अधिकारी को जमा कराये।

दूसरा चरण– लाभार्थी 6 महीने के गर्भधारण के बाद प्रोत्साहन की दूसरी किस्त का दावा फॉर्म 1B जमा करके कर सकता है।  सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुविधा सेंटर में MCP कार्ड की एक प्रति के साथ ANC चेक-अप (ANC)रिपोर्ट की प्रति कॉपी भी जमा करवानी होगी।

तीसरा चरण– PMMVY तृतीय किस्त का दावा करने के लिए, लाभार्थी को बच्चे के जन्म पंजीकरण, आईडी प्रूफ और MCP कार्ड की एक प्रति के साथ साथ योजना का भरा हुआ फॉर्म -C भी जमा करवाना होगा,  बच्चे को ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी आदि के टीकाकरण का पहला चक्र मिला है ये दस्तावेज भी साथ में लगाना होगा। PMMVY में आवेदक को पावती स्लिप फॉर्म 1 ए और फॉर्म 1 बी की एक प्रति भी दिखाना आवश्यक है

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana ऑनलाइन आवेदन
  • PMMVY ऑनलाइन आवेदन के लिए PMMVY CAS वेबसाइट पर दिए गए यूजर name व पासवर्ड से  पर लॉगिन करे।( हो सकता है स्वास्थ्य केंद्र सेंटर ये काम आपके लिए खुद भी करे )
  • पंजीकरण के अनुसार PMMVY CAS साइट पर आवेदन फार्म भरे। ऑफलाइन आवेदन में बताये गए फॉर्म ही आपको यहाँ भरने होंगे।
  • हर चरण पर फॉर्म से साथ आपको जरुरी दस्तावेज जमा कराने होंगे।
Reference Website

इस योजना का reference नीचे दी गयी वेबसाइट से लिया गया है

https://wcd.nic.in/schemes/pradhan-mantri-matru

http://mpwcdmis.gov.in/scheme_pmmvy.aspx

Frequently Asked question in PMMVY
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) क्या है ?

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana एक मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत रुपये का नकद प्रोत्साहन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं प्रदान किया जाता है ।

क्या निजी अस्पताल में ANC और डिलीवरी कराने वाली महिलाओ को PMVVY का लाभ मिलेगा ?

केवल सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण का अधिकार है।  इसलिए निजी अस्पताल में इस  योजना का लाभ नहीं ले सकते है। किसी भी किस्त का दावा करने के लिए MCP कार्ड का  विवरण होना अनिवार्य है। हालाँकि यदि अपेक्षित शर्तें विधिवत हैं तो ये  सरकारी डॉक्टर या अधिकारी / अधिकारी द्वारा प्रमाणित है तो PMVVY के तहत मातृत्व लाभ लिया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दूसरी किस्त का लाभ उठाने के लिए कितने प्रसव पूर्व जांच (ANC ) की आवश्यकता होगी ?

दूसरी किस्त का लाभ उठाना के लिए लाभार्थी के लिए कम से कम एक एएनसी कराना आवश्यक है यह LMP दिनांक से 6 महीने (180 दिन) के बाद किया जाना चाहिए।

PMMVY योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

इस योजना में किसी सहायता के लिए आप 01123382393 पर कॉल कर इस योजना के बारे में जान सकते है।

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