वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन 2020 | Old Age Pension Haryana | हेल्पलाइन नंबर | Old Age Pension status
हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन , विधवा पेंशन , विकलांगता पेंशन और राजीव गाँधी बीमा परिवार आदि नाम से योजनाए शुरू की है। हम आपको इस लेख में बुढ़ापा पेंशन के बारे में बताये जा रहे है। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है।जिसमें उन्हें आर्थिक साहयता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना में कैसे आवेदन करे और आवेदक को क्या क्या लाभ मिलेंगे ये सब आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हो इसके लिए आप आर्टिकल को आखिर तक पढ़े। इसमें old age pension haryana online आवेदन के बारे में भी बतया गया है।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना – Old Age Pension haryana 2020
यह एक हरियाणा राज्य की योजना है जिसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाता है ताकि बुजुर्ग लोग बुढ़ापे में अपना सही से जीवन यापन कर सके। इस योजना से सरकार का सन्देश साफ़ है की वो प्रदेश के बुजुर्ग लोगो का धयान भी रख रही है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता वरिष्ठ नागरिक को बेहतर आजीविका प्रदान करती है और उनके जीवन को आसान बनाती है। इस Old Age Pension Haryana का उद्देश्य हरियाणा राज्य के बुजुर्ग नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने संसाधनों से खुद को बनाए रखने में असमर्थ है।
Obejective of haryana old age pension scheme
इस योजना का उद्देष्य बुढ़ापे में प्रदेश के बुजुर्ग लोगो को आर्थिक साहयता प्रदान करना है ताकि वो अपना जीवन यापन सही से कर सके। बुढ़ापे में जिनका कोई सहारा नहीं है उनके लिए ये योजना उनको आत्म निर्भर बनाने में मदत करेगी। सरकार पेंशन राशि में भी समय समय पर बदलाव करती रहती है ताकि महगाई के समय भी उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इस योजना में लाभ लेने वाले को पेंशन राशि सीधे अकाउंट में प्रदान की जाती है ताकि बुजुर्ग नागरिकों को किसी दफ़तर के चक्र न लगाने पड़े।
हरियाणा बुढ़ापा पेंशन की मुख्य बाते – Old Age pension haryana highlights
- वह व्यक्ति जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है इस योजना का लाभ ले सकता है। जो व्यक्ति पहले से ही सरकार की किसी अन्य योजना के तहत जुड़ा है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नही होनाचाहिए।
- लाभ लेने वाला व्यक्ति हरियाणा प्रदेश का नागरिक होना चाहिए और उसके पास हरियाणा प्रदेश कोई मूलनिवासी प्रमाण पत्र हो।
- सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में पंजीकरण के लिए ई-दिशा और अटल सेवा केंद्र में भी पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है।
- इस योजना के तहत 2250 रूपये मासिक भत्ता सरकार द्वारा पेंशन धारक को हर महीने दिया जाता है।
- सरकार ने वेबसाइट saralharyana.gov.in भी बनायीं है जहां से आप ऑनलाइन आवेदन ,पेंशन की जानकारी ,स्टेटसआदि की जानकारियाँ हासिल कर सकते है
Eligibility for old age pension Haryana scheme
- आवेदक को हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है।
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आमदनी 2 लाख से अधिक न हो।
- पुरुष और महिलाएं दोनों इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है।
List of document required for Old Age Pension Haryana
- आधार कार्ड
- आयु का प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- घर का पता
- पारिवारिक इनकम सर्टिफिकेट
- आवेदक की फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे – How to apply in old age pension haryana
- योग्य व्यक्ति हरियाणा सरकार द्वारा बनायीं वेबसाइट पर जाकर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकता है।
वेबसाइट लिंक नीचे दिया गया है।
- सबसे पहले आपको वेबसाइट पर एक id बनानी होगी। जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है।
- ID बनाने के बाद आप वेबसाइट पर login करे और फिर हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Samman Allowance scheme) पर क्लिक करे।
- योजना में आवदेन के लिए फॉर्म भरे। उम्मीद की जाती है की आवेदक करने वाले व्यक्ति द्वारा दी जा रही सभी जानकारी जैसे निजी जानकारी , पता, संपर्क जानकारी ,उम्र भरी है ।
- डॉक्यूमेंट को अपलोड करे और submit करे।
- फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा इसे संभाल कर रखे जो आगे स्टेटस जाने के काम आयेगा।
- आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते है।
- वेबसाइट पर जाकर हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड करे जो की PDF में होगा।डाउनलोड फॉर्म कुछ नीचे दिखाए गए चित्र जैसा होगा
- उस डाउनलोड फॉर्म का प्रिंट ले और डाउनलोड फॉर्म को फील करे और डॉक्यूमेंट के साथ नज़दीकी इ-दिशा या अटल सेवा केंद्र में फॉर्म जमा करे वो फॉर्म जमा करने की मामूली राशि ले सकते है।
old age pension haryana status
यदि आप ने हरियाणा बुढ़ापा पेंशन में आवेदन किया है और आप status चेक करना चाहते है तो आप समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर स्टेटस चेक कर सकते है। pension योजना beneficiary status लिंक निचे दिया गया है आप लिंक पर क्लिक कर और मांगी गयी जानकारी भर कर स्टेटस चेक कर सकते है। आपको पेंशन आईडी/ Pension Id,खाता संख्या/ Account No या आधार संख्या/ Aadhaar No भरना होगा और security code भर कर view details पर क्लिक करना होगा।
Pension status
आप अपने पेंशन के स्टेटस की जानकारी आप नीचे दिए गए लिंक के जरिये चेक कर सकते है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामनेसमाज कल्याण की वेबसाइट का “लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें/Track Beneficiary Pension Details” का पेज खुलेगा और आपको मांगी गयी जानकारी भर कर Security Code एंटर कर विवरण देखे पर क्लीक करना।
Helpline Details
यदि आप योजना में कोई सहायता चाहते है तो अब समाज कल्याण विभाग की मेल id और फ़ोन पर संपर्क कर सकते है जिसकी जानकरी नीचे दी गयी है।
The Director-General
Department of Social Justice and Empowerment, Haryana, India
SCO 20-27, Jeevandeep Building, 3rd floor, Sector 17-A, Chandigarh
Phone: 0172-2713277
Email: sje@hry.nic.in
Click here to check the old age pension beneficiary status
Click here to check application status on saral haryana
Old Age Pension haryana Helpline Number
- सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 1800-2000-023 भी जारी किया हुआ है जहा आप Old Age pension scheme की जानकारी ले सकते है।
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Frequently asked question in Old age Pension Haryana
इस योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हरियाणा के वृद्धजन नागरिको को 2250 रूपये की मासिक पेंशन हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक साहयता के रूप में प्रदान की जाती है ताकि उनके बुढ़ापे में कोई परेशानी न झेलनी पड़े।
इस योजना में राशि को बढ़ा कर 2250 रुपये कर दिया है अंतिम बदलाव जनवरी 2020 में किया गया था।
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीको से किये जा सकते है आवेदन का तरीका लेख में डिटेल में बताया गया है ,यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा चलायी जा रही है।
आपने यदि पेंशन योजना में apply किया है और आप इसका status चेक करना चाहते है तो आप ऑनलाइन सरल पोर्टल हरियाणा पर विजिट कर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर pension status चेक कर सकते है।
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Pension Yojana Haryana par article acha Laga.