Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2021 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड
Mukhyamantri swarojgar yojana subsidy | Uttarakhand swarojgar yojana in hindi | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | Self Employment Schemes in uttarakhand | उत्तराखंड स्वरोजगार के उद्देश्य
ये आर्टिकल उत्तराखंड प्रदेश में चलायी जा रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर लिखा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये योजना कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में लौटने वाले प्रवासियों नागरिको को ऋण देकर खुद का रोज़गार या व्यापर शुरू करने के लिए चलायी है ताकि वो उत्तराखंड प्रदेश में रहकर कारोबार कर सके और अपने और अपने प्रदेश वासियो के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सके तो आइये जानते है Mukhyamantri Swarojgar Yojana
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उत्तराखंड
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने लॉक डाउन के दौरान राज्य में वापस आए प्रवासियों के लिए मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन 28 May 2020 को किया। इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने वाले प्रवासियों को विनिर्माण क्षेत्र (manufacturing sector) में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये की परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पात्र आवेदकों को ऋण दिए जायगे और इन ऋणों पर सरकार द्वारा सब्सिडी (Subsidy) भी प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Swarojgar Yojana के तहत ऋण के लिए संबंधित अधिकारियों से शीघ्र मंजूरी मिल जाएगी और उनके आवेदन बैंकों को भेज दिए जाएंगे। ये योजना सरल और तीव्र गति से उत्तराखंड नागरिको के लिए उपलब्ध होगी।
Objective of Mukhyamantri swarojgar yojana Uttrakhand
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर करना और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है खासकर covid -19 महामारी के समय उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी, कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। Utarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana में हर गाँव को इसके बारे में सूचित करें और बैंकों के साथ तालमेल करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभार्थियों को ऋण प्राप्त करने में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड योजना के लाभ – Benefits of Self Employment Schemes
- यह योजना रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों में उपयोगी साबित होगी।अब प्रदेश के नागरिक अपना रोज़गार प्रदेश में ही कर सकेगे।
- योजना के तहत आवेदन करने वाले को संबंधित अधिकारियों से त्वरित मंजूरी मिल जाएगी और उनके आवेदन तत्काल सब्सिडी वाले बैंकों को भेज दिए जाएंगे जो पहाड़ी जिलों में 25% और मैदानी जिलों में 15% होंगे।
- Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के तहत ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किये जायेगे।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मार्जिन मनी MSME (लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय) विभाग द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। एमएसएमई नीति के अनुसार, मार्जिन मनी के लिए अधिकतम सीमा को श्रेणीयो रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- श्रेणी A में कुल परियोजना लागत का 25% , श्रेणी बी में 20% और श्रेणी सी और डी कुल परियोजना लागत की परियोजनाओं के लिए 15% मार्जिन मनी के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।
- मार्जिन मनी दो साल में व्यापर के सफल संचालन के बाद ली जाएगी।
- Uttarakhand Swarojgar Yojana में ऋण के लिए शैक्षिक योग्यता आवेदकों के लिए एक मानदंड नहीं रखी गयी है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है इस योजना में आवेदन कर सकता है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के लिए योग्यता -Self Employment schemes Eligibility
- आवेदक का उत्तराखंड निवासी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- योजना में लाभ परिवार के एक सदस्य को दिया जायेगा
- ऋण उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में दिए जायेगे
- शैक्षिक योग्यता जरुरी नहीं है
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand required Documents
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट
- व्यापार योजना की डिटेल
- निवासी प्रमाण पत्र
- पैनकार्ड
- फोटो
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन
- Mukhyamantri Swarojgar Yojana Application के लिए आपको जरुरी कागजात के साथ नज़दीकी बैंक में विजिट करना होगा।
- बैंक अधिकारी से योजना का पता कर आवेदन फार्म भर कर बैंक में जमा कराना होगा आवेदन स्वीकार होने पर बैंक द्वारा आपको सूचित किया जायेगा।
- उत्तराखंड सरकार के जन प्रतिनिधियों एवं जिलास्तरीय अधिकारियों से भी आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड योजना के बारे में बात कर आवेदन की जानकारी ले सकते है।
Conclusion
सरकार का मानना है की जो प्रवासी उत्तराखंड वापस आये है वे अपने काम में अनुभवी हैं जो वे अन्य राज्यों में करते थे। यदि वे Mukhyamantri Swarojgar Yojana कार्यक्रम उत्तराखंड प्रदेश में ही शुरू करते है तो वो ये काम आसानी से शुरू कर सकते है क्यूकी उनके पास पहले से ही कौशल और अनुभव है। ऐसे में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण देकर और साथ में सब्सिडी प्रदान करना उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। पहले भी ऐसी ही योजनाओ में लोग अपने जिम, ब्यूटी पार्लर, ढाबे, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें और अन्य काम धंधे चला रहे है।
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