हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड | HP ration Card List 2022, Check Online
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड लिस्ट ऑनलाइन 2022 | Himahcal pradesh Ration card in hindi | HP ration card website EPDS.co.in |
दोस्तों ये लेख हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड से सम्बंधित है। इस लेख में आप Himachal pradesh (HP) Ration Card की सारि जानकारी हासिल कर सकते है। किसी भी प्रदेश में राशन कार्ड एक प्रमुख सरकारी डॉक्यूमेंट है। इसके क्या प्रकार है और इसे कैसे बनवा सकते है आइये जानते है इस आर्टिकल में।
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड – HP Ration Card
राशन कार्ड हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा उन परिवारों को जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी ) से अनुदानित खाद्यान्न खरीद सकते है। यह भारत देश में एक सामान्य पहचान के रूप में भी काम करता हैं। हर राज्य अपने अपने हिसाब से राशन कार्ड जारी कर सकता है।
Types of Ration card in Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड को तीन भागो में बाटा गया है।
ANTODAYA ANNA YOJNA (AAY)
BPL सूची से बहार गरीब रेखा से नीचे(बहुत गरीब ) के परिवारों परिवारों की पहचान की गई है और उन्हें AAY योजना के तहत रखा गया है। जिन्हे मापदंड के अनुसार 35 किलोग्राम अनाज एक परिवार को महीने में एक बार दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में इसे दो भागो में विभाजित कर 20 किग्रा गेहूं और 15 किलोग्राम चावल प्रति परिवार को दिया जाता है जिसका खुदरा मूल्य FPS shop पर 2 रुपये गेहूं के लिए और 3 रुपए चावल के लिए प्रति किलोग्राम रखा गया है
PRIORITY HOUSEHOLD
- NFSA 2013 के अनुसार, प्राथमिकता घरेलू (PRIORITY HOUSEHOLD) से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज प्राप्त करने का हकदार होगा। हिमाचल प्रदेश राज्य में दो भागो में विभाजित कर 5 किग्रा गेहूं और 3 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति को दिया जाता है जिसका खुदरा मूल्य FPS shop पर 2 रुपये गेहूं के लिए और 3 रुपए चावल के लिए प्रति किलोग्राम रखा गया है
- हिमाचल प्रदेश की सरकार सभी बीपीएल परिवारों को NFSA के अलावा अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान कर रहा है जिसका मूल्य गेहूं के लिए 5.25 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 6.85 रुपये प्रति किलोग्राम रखा गया है ताकि NFSA के 35 किलोग्राम के पैमाने को पूरा किया जा सके।
APL Card
HP प्रदेश में स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर APL कार्ड धारको के लिए गेहूं, अटा और चावल के पैमाने को हर महीने बदला जाता है। ये स्केल राज्य के जनजातीय क्षेत्रों (लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी, भरमौर) को छोड़कर पूरे राज्य में समान रूप से लागू हैं। इन क्षेत्रों में गेहूं का आटा और 15 किलोग्राम चावल APL कार्ड धारकों के लिए मासिक रूप से वितरित किए जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड जारी करने के लिए पात्रता
ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई राशन कार्ड नहीं है
इस मामले में, व्यक्ति को पंचायत सचिव / पंचायत सहायक / खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी / निरीक्षक, एफसीएस और सीए / संबंधित प्राधिकारी से लिखित रूप में प्रमाण पत्र देना होगा कि व्यक्ति के पास कोई राशन कार्ड नहीं है। यह प्रमाण पत्र HP राशन कार्ड आवेदन पत्र के साथ अटैच करना होगा।
Temporary राशन कार्ड
अस्थाई राशन कार्ड प्रवासियों को जारी किया जाएगा और कार्ड की अवधि तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती।
डुप्लीकेट राशन कार्ड
HP ration card राशन कार्ड खो जाने या विकृत हो जाने पर ये राशन कार्ड जारी किया जाता है। सक्षम अधिकारी उचित शुल्क के साथ डुप्लिकेट राशन कार्ड जारी कर सकता है।
स्थान बदलने पर राशन कार्ड
यह ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू होता है, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया है। इस मामले में, पंचायत सचिव / पंचायत सहायक / खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी / निरीक्षक, एफसीएस और से एक प्रमाण पत्र ले कर आवेदन पत्र के साथ नए स्थान के कार्यालय में जमा किया जाता है।
राशन कार्ड में की जाने वाली विवाह प्रविष्टि
इस मामले में पंचायत सचिव / पंचायत सहायक / खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी / निरीक्षक, एफसीएस द्वारा जारी उपलब्ध राशन कार्ड निवास स्थान से Deletion प्रमाण पत्र आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र राशन कार्ड आवेदन पत्र और राशन कार्ड के साथ attach करना होगा।
बच्चे के जन्म के मामले में
HP ration card में जन्मे बच्चे का नाम शामिल किए जाने के लिए, राशन कार्ड के साथ बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। पंचायत सचिव / पंचायत सहायक / खाद्य और आपूर्ति अधिकारी / निरीक्षक, एफसीएस को संबोधित सादे कागज पर सभी डॉक्यूमेंट के साथ जमा कराये ।
HP ration card जरुरी दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश का नागरिक प्रमाणपत्र
- पता प्रमाण आधार कार्ड/आवासीय प्रमाण पत्र/पानी-बिजली या टेलीफोन बिल
- आधार कार्ड
- परिवार का पासपोर्ट आकार का फोटो
- AAY और PHH योजनाओं के तहत आय स्लैब प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया का बैंक में खाता
- पासपोर्ट आकार का फोटो परिवार सहित
- AAY और PHH योजनाओं के तहत आय स्लैब प्रमाण पत्र
How to apply for HP ration card 2022
- राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में पंचायत सचिव / पंचायत सहायकों और शहरी क्षेत्रों के मामले में खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी / निरीक्षक, को FCS&CA संपर्क करे।
- HP Ration Crad योजना का फार्म आप सरकार की वेबसाइट http://himachalforms.nic.in/ पर से डाउनलोड कर सकते है।
- साइट विजिट करने पर “Find your Relevant Form” पर क्लिक करे। फिर एक नया पेज ओपन होने पर “Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department”पर जाये।
- वहाँ “Application Form for Ration Card” पर क्लिक करे और फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले।
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड लिस्ट 2022 ऑनलाइन- HP ration card List
- HP Ration card list में अपना नाम चेक करने के लिए EPDS HP की वेबसाइट ePDS Transparency Portal पर विजिट करे।
- होम पेज ओपन होने पर FPS Ration Card के ऑप्शन पर क्लिक करे वहाँ 3 option मिलेंगे।
- Ration card depot wise पर क्लिक करे फिर एक नया पेज ओपन होगा जो नीचे दिए पेज जैसा होगा वहाँ मांगी गयी information enter करे।
- सारि जानकारी भरने पर सर्च का button press करे। आपके सामने FPSID, FPS shop name और Owner Name आएगा
- अपने क्षेत्र अनुसार FPSID पर क्लिक करे। आपके सामने himachal pradesh ration card list में HP राशन कार्ड की जानकारी ID, Ratio card No, HOF आ जायेगा।
- अपने राशन कार्ड की ID EPDS HP site पर सेलेक्ट कर आपकी सारी information आ जाएगी।
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड प्रिंट कैसे करे – How to print HP ration card
- EPDS Himachal pradesh पोर्टल पर विजिट करे और होम पेज पर FPS Ration Card पर क्लिक कर print ration card पर क्लिक करे।
- एक नया पेज ओपन होगा वहाँ select input type पर क्लिक करे और aadhar card या ration card ID का चयन करे
- Aadhar कार्ड चयन करने पर अपने आधार कार्ड का नंबर डाले। राशन कार्ड id चयन करने पर राशन कार्ड id का नंबर एंटर करे।
- फिर search का बटन प्रेस करे , आपके पास आपका राशन कार्ड खुल जायेगा। आपका इसका प्रिंट आउट भी ले सकते है।
- हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड में किसी सहायता के आप टोल फ्री नंबर 1800 -180 -8026 या 1967 पर फ़ोन कर HP ration card पर जानकारी ले सकते है।
How to check your ration card data on EPDS HP
- बताई गयी वेबसाइट पर विजिट कर आपको your ration card पर क्लिक करना होगा।
- अगले पेज पर select input type में आधार कार्ड या HP ration card नंबर एंटर करना होगा और इसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने राशन कार्ड की सारि डिटेल्स आ जाएगी।
Ration shop की जानकारी कैसे प्राप्त करे।
- यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी भी जिले के अंतर्गत राशन की दुकान की जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो वह भी वेबसाइट पर उपलब्ध है इसके लिए आपको वेबसाइट पर your ration shop पर क्लिक करना होगा।
- अगले पेज पर District और ब्लॉक का चयन करना होगा और फिर सर्च का ऑप्शन press करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने shop FPSID ,shop name ,owner name ,contact details आपके सामने आ जाएगी।
Grievance Redressal
- यदि आपको HP ration कार्ड से सम्बंधित कोई शिकायत है या कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप ऑनलाइन कम्प्लेन कर सकते है इसके लिए आपको साइट पर Grievance Redressal पर क्लिक करना होगा और शिकायत फार्म भरना होगा।
- इस फार्म में आपसे डिस्ट्रिक्ट ,Grievance Type ,नाम ,ईमेल और शिकायत की जानकारी शेयर करनी होगी।
- ये सब एंटर कर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको एक नंबर दिया जायेगा ये आपका शिकायत क्रमांक है।
- इसे आप संभाल कर रखे और इसके जरिये आप अपनी शिकायत का status चेक कर सकते है।
Grievance Tracking
यदि आपने हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड में कोई शिकायत दर्ज़ की है और आप इसकी स्तिथि चेक करना चाहते है तो आपको Grievance Tracking पर क्लिक कर Grievance Id और Registered Mobile No भर कर Track your Grievance पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपकी की गयी शिकायत की स्तिथि आ जाएगी।
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Frequently Asked question in हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड
आप सरकार की http://epds.co.in/ पर विजिट कर चेक कर सकते है।
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड में किसी सहायता के आप टोल फ्री नंबर 1800 -180 -8026 या 1967 पर फ़ोन कर जानकारी ले सकते है।
Electronics Public Distribution System है जो system में Transparency लाता है।
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