सहारा योजना 2020 हिमाचल प्रदेश | Himachal Pradesh Sahara yojana in Hindi | Eligibility | How to Apply in Sahara yojana | सहारा योजना पात्रता | सहारा योजना आर्थिक सहायता
भारत में आजादी के 70 साल के बाद अभी भी बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते है और जिनके लिए चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार कोई ना कोई योजना लाती रहती है ताकी उन्हें जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके फिर चाहे वो उनके रहन -सहन की बात हो या उनके स्वस्थ की। ऐसी ही योजना हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में रहने वाले गरीब नागरिको के लिए ले कर आयी है जिसे हिमाचल प्रदेश सहारा योजना (Himachal Pradesh Sahara Yojana) नाम दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना – Sahara yojana Himachal Pradesh
इस योजना की घोषणा 9 फरवरी 2019 को राज्य के बजट में की गयी और 22 जुलाई 2019 को इस सरकारी योजना की शुरुवात राज्य के शिमला के इंदिरा गाँधी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल से हुई । ये सरकारी योजना राज्य के कमजोर वर्ग को प्रति माह 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश सहारा योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के अनुसार, लगभग 6,000 रोगियों को नई स्वास्थ्य योजना में शामिल किया जाएगा और जिसमें 14.40 करोड़ रुपये HP sahara yojana में खर्च होंगे।
Key Points | |
Name of the Scheme | Himachal Pradesh Sahara Yojana |
Start date | July-19 |
Category | State government |
benefits | 24000 rs. yearly to poor people for treatment |
How to apply | With the help of Health Workers |
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना की मुख्य बाते व लाभ
- राज्य के ऐसे व्यक्ति जो गरीब हैं एवं असहाय हैं और जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है ऐसे में सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को उनकी बीमारी के लिए 2,000 रूपये प्रति महीना वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना में घातक बीमारिया कैंसर, पक्षाघात, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी,पार्किंसन,पैरालिसिस,हीमोफिलिया,रीनल फेलियर जैसी बीमारियों को शामिल किया गया है।
- यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी “आयुष्मान भारत योजना” से अलग है। इस योजना में अस्पताल में फ्री में इलाज के साथ 2,000 रूपये प्रति महीना वित्तीय सहायता मिलेगी।
- हिमाचल प्रदेश सहारा योजना का लाभ वे सभी परिवार ले सकते हैं जिनकी आय सालाना चार लाख से कम है। हिमाचल प्रदेश सहारा योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को जिला चिकित्सा अधिकारी के पास जरूरी प्रमाणपत्र या दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
- इस HP Sahara yojana के अनुसार मरीज को वित्तीय सहायता सीधे उसके बैंक खाते में दी जायेगी।
- एचआईवी / एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को अलग से 1500 रुपये वित्तीय सहायता प्रदेश में दी जा रही है।
- पहले चरण में राज्य की 12 संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें राज्य का ‘इंदिरा गाँधी स्वास्थ्य अस्पताल’ का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही इसमें राज्य के कुछ जिला अस्पतालों को भी जोड़ा गया है जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं हिमकेयर योजना व आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश सहारा योजना प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही है जिसकी मॉनिटरिंग सरकार समय समय पर कर रही है।
सहारा योजना में आवेदन करने के लिए दस्तावेज की सूचि।
- जन्मप्रमाण पत्र
- आयप्रमाण पत्र
- आधारकार्ड या पहचान पत्र
- बैंकखाता विवरण
- ट्रीटमेंट रिकॉर्ड
सहारा योजना में शामिल होने के लिए शर्ते
- इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदन की पारिवारिक आय 4 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदन के पास हिमाचल प्रदेश का नागरिक प्रमाण पत्र हो।
- सरकारी या पेंशन प्राप्त या किसी अन्य स्कीम के तहत लाभ लेना वाला व्यक्ति इस योजना में शामिल नहीं हो सकता।
Sahara yojana Himachal Pradesh आवेदन कैसे करें
- आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर से घर घर जाकर इस योजना का प्रचार करने को कहा है जिसके तहत इन वर्कर्स को लाभार्थी की पहचान कराने पर रुपए 200 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- वे इस सहारा योजना के आवेदन फॉर्म को नजदीकी जिला चिकित्सा अधिकारी के कार्यलय से लाभार्थियों को फार्म भरने में भी मदत करेंगे।
- ये फॉर्म चीफ़ मेडिकल ऑफीसर के ऑफीस में भी उपलब्ध है जहाँ लाभार्थी सीधे जाकर भी योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इस योजना के लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गयी है।
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह योजना गरीबो लोगो के लिए सहारे का काम करेगी और वित्तीय समस्या से निजात दिलाएगी ताकि वो अपनी इन बिमारियों से लड़ कर स्वस्थ्य जीवन वहन कर सकेगे ।
जहाँ आज गंभीर बीमारियाँ पैरालिसिस,हीमोफिलिया,रीनल फेलियर पर लाखो रुपये खर्च होते है लेकिन गरीब आदमी इतनी धन राशि नहीं जुटा पता ऐसे में सहारा योजना वास्तव में बीमार व्यक्तियों के लिए एक सहारा बनेगी।
इस योजना में घातक बीमारिया कैंसर, पक्षाघात, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी,पार्किंसन,पैरालिसिस आदि के इलाज के साथ 2000 रुपये प्रति’महीना आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को प्रदान किये जाते है।
योजना का लाभ लेने के लिए जिला चिकित्सा कार्यालय में संपर्क करना होगा और योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगो को दिया जायेगा।
इस योजना की शुरुवात 22 जुलाई 2019 को शिमला के इंदिरा गाँधी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल से की गयी।