Haryana workers Sahayata Yojana | असंगठित श्रमिक सहायता योजना | Haryana unorganized Workers Registration | Website-poorpreg.haryana.gov.in | Haryana Shramik Panjikaran Abhiyan in Hindi | श्रमिक पंजीकरण फॉर्म हरियाणा |
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 मई तक कोरोनोवायरस के कारण पूरे भारत में lockdown जारी है। इस वजह से जो लोग दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए बहुत कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है । हरियाणा सरकार ने उनके लिए एक बड़ी घोषणा (Haryana Workers sahayata yojana) की है। अब ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से हर महीने 4000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए आपको अपना फॉर्म भरना होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस पोस्ट में मिलेगी।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना – Haryana Worker Sahayata Yojana
हरियाणा राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों के परिवार का भरण पोषण करने के लिए सरकार ने राज्य में वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने एक वेबपोर्टल का भी निर्माण किया है। असंगठित श्रमिक जैसे फेरी वाला, औद्योगिक संस्थान में श्रमिक, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, ढाबा रेस्तरांं में श्रमिक, सुरक्षा कर्मी, ऑटो रिक्शा चालक आदि इस योजना में अप्लाई कर सकते है।
Name of Scheme | हरियाणा असंगठित श्रमिक पंजीकरण |
State | Haryana |
Beneficial for | असंगठित श्रमिक जैसे फेरी वाला, औद्योगिक संस्थान में श्रमिक, रिक्शा चालक |
Official Website | http://poorpreg.haryana.gov.in/ |
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना की विशेष बाते – Workers sahayata yojana Important Points
- असंगठित मजदूरों को 4 हजार रूपये प्रति माह आर्थिक रूप से सहायता देने का भी फैसला किया है।
- असंगठित श्रमिक जैसे फेरी वाला, औद्योगिक संस्थान में श्रमिक, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, ढाबा रेस्तरांं में श्रमिक, सुरक्षा कर्मी, ऑटो रिक्शा चालक आदि इस योजना में अप्लाई कर सकते है
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक अकॉउंट में ट्रांसफर की जाएगी इसलिए आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए
- workers Sahayata Yojana का लाभ उठाने के लिए हरियाणा राज्य के सभी श्रमिकों को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण ऑफलाइन व् ऑनलाइन दोनों तरीको से किया जा सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सरकार ने एक वेबपोर्टल http://poorpreg.haryana.gov.in/ भी बनाया है।
- टोल फ्री नंबर 1100 कर कॉल करके किसी सहायता के लिए परामर्श कर सकते है
हरियाणा श्रमिक पंजीकरण पात्रता – Haryana Workers sahayata yojana Registration Eligibility
यदि आप निम्नलिखित योजनाओं में पंजीकृत हैं-
परिवार पहचान पत्र
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड।
यदि आपके पास कोई राशन कार्ड है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते।
यदि आपके पास 5 एकड़ कृषि भूमि है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते।
यदि आप ऊपर बताई गई किसी भी योजना में पंजीकृत हैं, तो आपको उस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आपको हरियाणा सरकार की Poor Preg योजना में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
Haryana Workers योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है .
हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान के लिए जरुरी दस्तावेज – Document for Haryana Workers sahayata yojana
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- आवेदक का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा असंगठित श्रमिक ऑनलाइन/ऑफलाइन पंजीकरण
- इस योजना में आवेदन के लिए सरकार की बतायी गयी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। साइट ओपन होने पर front पेज नीचे दिए गए पेज जैसा होगा।
- Login करने के लिए आपको यूजर_id व पासवर्ड के लिए रजिस्टर करना होगा। ऑनलाइन रेजिस्ट्रशन अभी शुरू नहीं किया है।
- ऑफलाइन रेजिस्ट्रशन के लिए योजना का फॉर्म आप साइट से डाउनलोड करे और सही से भर कर , परिषद् / निगम / जिला परिषद् सदस्य / ब्लॉक समिति ,फॉर्म सरपंच , पंचायत सदस्य के यहाँ जमा कराये। फार्म नीचे दिखाए गए चित्र जैसा होगा
- पुराने यूजर सीधे लॉग इन कर सकते है और पैमेंट का स्टेटस चेक कर सकते है।